Madhya Pradesh

पटाखा दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी जरूरी, टीन शेड और अग्निशमन उपकरण अनिवार्य

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·28 Oct 2026

भास्कर संवाददाता| राजगढ़ दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। जिले में बिना वैध लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी आतिशबाजी दुकानें…

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