रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर बजाया तो होगी कार्रवाई, प्रचार वाहनों की भी लेनी पड़ेगी अनुमति
पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा।…
