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रिश्वत-केस में सरकारीकर्मी की जांच के लिए मंजूरी जरूरी नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टेबल की अपील खारिज की; साल 2021 में मांगी थी 1.5 लाख की घूस

Dainik Bhaskar - Rajasthan·19 Oct 2026
रिश्वत-केस में सरकारीकर्मी की जांच के लिए मंजूरी जरूरी नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टेबल की अपील खारिज की; साल 2021 में मांगी थी 1.5 लाख की घूस

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत मांगने से जुड़े मामलों में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं हैं। यह आदेश जस्टिस एस वी एन…

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