रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल:कोर्ट ने 35 हजार का जुर्माना भी लगाया,नामांतरण दर्ज करने के नाम पर 2 हजार की डिमांड की थी
सीकर की ACD कोर्ट ने 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नामांतरण दर्ज करने के नाम पर आरोपी पटवारी ने 2 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। फैसला…
