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रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल:कोर्ट ने 35 हजार का जुर्माना भी लगाया,नामांतरण दर्ज करने के नाम पर 2 हजार की डिमांड की थी

Dainik Bhaskar - Rajasthan·23 Sep 2026
रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल:कोर्ट ने 35 हजार का जुर्माना भी लगाया,नामांतरण दर्ज करने के नाम पर 2 हजार की डिमांड की थी

सीकर की ACD कोर्ट ने 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नामांतरण दर्ज करने के नाम पर आरोपी पटवारी ने 2 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। फैसला…

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