Uttar Pradesh

रियायती पीजी करने वाले डॉक्टर सरकारी सेवा से मुक्त नहीं:हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति में देरी पर बॉन्ड खत्म नहीं होगा, डॉक्टर की दोबारा काउंसलिंग का आदेश

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·23 Sep 2026
रियायती पीजी करने वाले डॉक्टर सरकारी सेवा से मुक्त नहीं:हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति में देरी पर बॉन्ड खत्म नहीं होगा, डॉक्टर की दोबारा काउंसलिंग का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि सरकारी मेडिकल संस्थानों से रियायती दर पर पीजी करने वाले डॉक्टर अनिवार्य सरकारी सेवा के बॉन्ड से सिर्फ इसलिए मुक्त नहीं हो सकते कि उन्हें समय पर नियुक्ति…

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