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शिमला में चरस रखने पर एक साल कैद:रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Dainik Bhaskar - Himachal·25 Sep 2026
शिमला में चरस रखने पर एक साल कैद:रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

शिमला के रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने चरस रखने और तस्करी करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी राजेंद्र सिंह को एक साल के कारवास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला…

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