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संविदा कर्मचारियों को मातृत्व लाभ पाने का हक:हाईकोर्ट बोला-संविदा पर नियुक्त महिला डॉक्टर को दी जाए 180 दिन का मातृत्व, बर्खास्तगी आदेश भी निरस्त

Dainik Bhaskar - Chattisgarh·22 Oct 2026
संविदा कर्मचारियों को मातृत्व लाभ पाने का हक:हाईकोर्ट बोला-संविदा पर नियुक्त महिला डॉक्टर को दी जाए 180 दिन का मातृत्व, बर्खास्तगी आदेश भी निरस्त

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस कृष्णा राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा ने स्पष्ट किया है कि, संविदा कर्मचारियों को भी मातृत्व लाभ पाने का पूरा…

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