स्पिरिट ले जाने भर से टैंकर खतरनाक वाहन नहीं:हाईकोर्ट ने कहा- बीमा कंपनी को साबित करना होगा कि उसमें प्रतिबंधित श्रेणी का पदार्थ था
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ किया है कि सिर्फ स्पिरिट या इथेनॉल ले जाने से टैंकर को खतरनाक वाहन नहीं मान सकते। बीमा कंपनी को साबित करना होगा कि टैंकर में प्रतिबंधित श्रेणी का पदार्थ था।…
