Bihar

सुपौल में आर्म्स एक्ट के दोषी को 3 साल जेल:अवैध हथियार मिलने पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Dainik Bhaskar - Bihar·13 Oct 2026
सुपौल में आर्म्स एक्ट के दोषी को 3 साल जेल:अवैध हथियार मिलने पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

सुपौल जिले में अवैध हथियार बरामदगी के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने अभियुक्त नीरज कुमार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया…

More news in Bihar

SDM और ASP ने पूजा पंडालों की सुरक्षा जांची:सीतामढ़ी के परिहार-सोनबरसा में फ्लैग मार्च, बराही-बेला में शांति समिति की मीटिंगमुजफ्फरपुर- जमानत के बाद भी बढ़ी मुसहरी सीओ की मुश्किलें:सदर और मुसहरी थाने में नए मामले दर्ज, एसएसपी बोले- बख्शे नहीं जाएंगे दोषीकटिहार में जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या:बेटे-बहू पर हमला करने का आरोप, इलाज के समय अस्पताल में गई जानपीएम मोदी के 25 साल सार्वजनिक जीवन पर सेमिनार:सिकारिया कॉलेज में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत हुआ कार्यक्रमहत्या के 3 फरार आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया:ढोल बजाकर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की-जब्ती