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सुप्रीम कोर्ट बोला-दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी:पहली गिरफ्तारी में गलती हुई तो पुलिस सीधे दोबारा नहीं पकड़ सकेगी

Dainik Bhaskar - New Delhi·21 Sep 2026
सुप्रीम कोर्ट बोला-दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी:पहली गिरफ्तारी में गलती हुई तो पुलिस सीधे दोबारा नहीं पकड़ सकेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाने पर किसी की गिरफ्तारी गैरकानूनी घोषित होती है, तो उसे दोबारा गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट…

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