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सुप्रीम कोर्ट बोला- निचली अदालतें उम्रकैद को बदल नहीं सकती:हत्या के केस में 25 साल की सजा तय की, वैधानिक रियायत नहीं मिलेगी

Dainik Bhaskar - New Delhi·24 Sep 2026
सुप्रीम कोर्ट बोला- निचली अदालतें उम्रकैद को बदल नहीं सकती:हत्या के केस में 25 साल की सजा तय की, वैधानिक रियायत नहीं मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट हत्या के दोषी को पूरी जिंदगी जेल में रखने का आदेश नहीं दे सकते। उम्रकैद का मतलब दोषी की बाकी जिंदगी जेल हो सकता है, लेकिन सेशंस…

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