Uttar Pradesh

तलाक भी नहीं रोक सकता पत्नी का गुजारा भत्ता:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- तलाकशुदा महिला को भी माना जाएगा 'पत्नी', मिलेगा भरण-पोषण

Dainik Bhaskar - Uttar Pradesh·23 Sep 2026
तलाक भी नहीं रोक सकता पत्नी का गुजारा भत्ता:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- तलाकशुदा महिला को भी माना जाएगा 'पत्नी', मिलेगा भरण-पोषण

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि परित्याग के आधार पर पति को तलाक मिलने के बावजूद पत्नी का भरण-पोषण का कानूनी अधिकार खत्म नहीं होता। धारा 125 सीआरपीसी के तहत…

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