Madhya Pradesh

वकील की चूक से 1093 दिनों की देरी:इंदौर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए की कॉस्ट पर किया माफ; भरोसा करना पक्षकार को पड़ा भारी

Dainik Bhaskar - Madhya Pradesh·12 Oct 2026
वकील की चूक से 1093 दिनों की देरी:इंदौर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए की कॉस्ट पर किया माफ; भरोसा करना पक्षकार को पड़ा भारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने देरी माफी से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि एडवोकेट की चूक के कारण कानूनी आवेदन समय पर पेश नहीं हो पाने की स्थिति में पक्षकार…

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