सहरसा-बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर होगी FIR:12 नवंबर तक करें आवेदन, दुकानदार 100KG तक रख सकेंगे पटाखे; विदेशी पर रोक
सहरसा में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की…
